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Scam 2003 The Telgi Story: कौन थे स्टैम्प पेपर घोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी ?

Scam 2003 The Telgi Story: ‘स्कैम 2003’, देश में हुए सबसे बड़े घोटालों में से एक है, यह स्कैम इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था. शो में इसे 30 हजार करोड़ का घोटाला बताया गया है. असल जिंदगी में हुए इस स्कैम में कई सरकारी कर्मचारी और पुलिस अधिकारी शामिल थे |

हर्षद मेहता घोटाले पर आधारित 2020 वेब सीरीज ‘स्कैम 1992’ की सफलता के बाद, स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी (The Telgi Story) नामक एक वेब सीरीज का ट्रेलर 4 अगस्त को जारी किया गया है।

ऐसा माना जाता है कि 1992 की वेब सीरीज वित्तीय धोखाधड़ी के भारत के सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक पर एक नज़र डालती है, जो अब्दुल करीम तेलगी पर केंद्रित है, जो कर्नाटक के एक गाँव से था और जिसने ‘स्टांप घोटाला’ से हजारों करोड़ रुपये की कमाई की थी। यह शो पत्रकार और समाचार रिपोर्टर संजय सिंह द्वारा लिखित हिंदी पुस्तक रिपोर्टर की डायरी से रूपांतरित किया जाएगा। यहां उस व्यक्ति, घोटाले और किस कारण से वह वर्षों तक अज्ञात रहा, जब तक कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो गई |

क्या है स्टैम्प पेपर घोटाला ?

स्टैम्प पेपर घोटाला, जिसे तेलगी घोटाले (The Telgi Story) के नाम से भी जाना जाता है, एक वित्तीय घोटाला था जो 1992 में शुरू हुआ और 2003 में सामने आया। इस घोटाले में एक नकली स्टैम्प पेपर रैकेट शामिल था जो भारत के कई राज्यों में फैला था और इसकी कीमत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक थी। इससे घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी को दोषी ठहराया गया था ।

यह स्कैम इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश में हड़कंप मच गया था, इसमें 30 हजार करोड़ का घोटाला बताया गया है, इस स्कैम में कई सरकारी कर्मचारी और पुलिस अधिकारी शामिल होने का दावा किया गया है |

अब्दुल करीम तेलगी कौन थे ?

अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 29 जुलाई, 1961 को कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। उनके पिता भारतीय रेलवे में एक कर्मचारी थे और जब तेलगी छोटा था तब उनका निधन हो गया।

तेलगी ने ट्रेनों में फल और सब्जियाँ बेचकर अपनी शिक्षा का खर्च उठाया था | फिर सऊदी अरब चला गया। सात साल बाद भारत लौटने पर उन्होंने जालसाज़ के रूप में अपना करियर शुरू किया और फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज बनाए।अंतः वह नकली स्टाम्प पेपर बनाने की ओर बढ़ गया।

स्टैम्प पेपर क्या है?

स्टैम्प पेपर वे दस्तावेज़ हैं जो स्टैम्प राजस्व के साथ पूर्व-मुद्रित होते हैं जिन्हें भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899 के माध्यम से कानूनी रूप से मान्य किया जाता है।

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